देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा अयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर साल 2021-22 के लिए आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पद विशेष के लिए एक बार लाभ प्रदान करने के बाद दूसरी चयन प्रक्रिया में यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए। उत्तराखंड में बीते साल कोरोना के कारण लागू लाकडाउन के बाद से ही कई विभाग में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। गत वर्ष मार्च से सितंबर के बीच होने वाली कई भर्ती परीक्षाओं को रद भी किया गया। इसे देखते हुए कई छात्र संगठनों व अभ्यर्थियों ने सरकार से विभिन्न पदों के लिए भर्ती में आयुसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न महकमों में रिक्त पदों के लिए होने वाली भर्ती में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया।
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