नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते वर्क फ्राम होम को भी धीरे-धीरे समाप्त कर आॅफिसों में उपस्थिति के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को जारी आदेश में यह बात कही गई है। कोरोना के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में रेट में भारी गिरावट आने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर यह दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी सरकारी कर्मचारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोरोना संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश में कहा गया है कि बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, मास्क पहनना, हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इस संबंध में जरा भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय यहां आएंगे। सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक, सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक। आदेश में यह भी कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालयों में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि वो इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं नहीं आ जाता। वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और वे हर समय संपर्क के लिए टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। बैठक, जहां तक संभव हो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होगी। ये निर्देश 16 जून से 30 जून तक लागू रहेंगे।
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