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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब, क्या मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना लिखा जाता है

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में अनुग्रह राशि दिए जाने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि क्या कोरोना से मरने वाले लोगों को मृत्यु प्रमाणा पत्र जारी करने के लिए कोई समान नीति है क्या है। साथ ही न्यायालय ने कोविड-19 से मरनेवाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति की मांग वाली याचिका पर केन्द्र से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कोरोना से मरनेवालों को प्रमाणपत्र जारी करने की कोई समान नीति है? क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना लिखा जाता है? साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या कोरोना संक्रमण से मरने वालों को मुआवजा दिया जा सकता है? इस मामले की अगली सुनवाई पर सरकार इन सभी सवालों का जवाब देगी। बता दें कि याचिका में कोरोना से मौत पर परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कोरोना से मौत का दस्तावेज या प्रमाण-पत्र भी जारी करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों को लेकर कोई गाइडलाइन है, तो उसे बताए। अगर कोई मृत्यु प्रमाणपत्र पर कोरोना से मौत नहीं लिखा होगा, तो लोगों को इससे मिलने वाले मुआवजे को हासिल करने में काफी दिक्कत होगी। अब इस मामले की सुनवाई 11 जून को होगी।

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