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कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर छह दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

  • आरडीसी से हुई अभियान की शुरूआत, हर सप्ताह बृहस्पतिवार को होगी छापेमारी
  • स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड सेफ्टी, नगर निगम, सेल्स टैक्स और श्रम विभाग रहेंगे शामिल
    गाजियाबाद।
    तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एसीएमओ डा. राकेश गुप्ता के निर्देशन में कोटपा अधिनियम के तहत राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। अधिनियम का उल्लंघन करने पर 16 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रवर्तन टीम का नेतृत्व कर रहे डा. आशुतोष गौतम ने बताया कि इनमें से छह दुकानदारों से बिना वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगाए तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में दो-दो सौ रुपए जुर्माना वसूला गया। प्रवर्तन टीम में सीएमओ कार्यालय से डा. आशुतोष गौतम के साथ फूड एंड ड्रग सेफ्टी विभाग से उमाशंकर के अलावा नगर निगम के कर्मचारी और स्थानीय पुलिस मौजूद रही। डा. गौतम ने बताया कि हर सप्ताह प्रवर्तन की कार्रवाई बृहस्पतिवार को की जाएगी। इस अभियान के दौरान तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नियम-कानून की जानकारी भी दी गई।
    तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एसीएमओ डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड ड्रग सेफ्टी, सेल्स टैक्स, श्रम विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग मिलकर अभियान चला रहे हैं। प्रवर्तन की कार्रवाई के लिए मौके पर कम से कम तीन विभागों की टीम का मौका पर होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कोविड के चलते अन्य नियमित गतिविधियों की ही तरह यह अभियान भी शिथिल पड़ गया था लेकिन सभी संबंधित विभागों के साथ सामंजस्य कर सप्ताह में एक दिन, बृहस्पतिवार को विशेष अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष अभियान में वैधानिक चेतावनी के बिना तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के साथ ही आयातित सिगरेट, खुली सिगरेट और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से भी जनपद में लगातार इस संबंध में जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खासकर स्कूलों- कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाती है। अभियान के दौरान यह भी देखा जाता है कि 18 साल से कम आयु के किशोरों को तंबाकू उत्पाद न बेचे जा रहे हों।

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