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तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का उल्लंघन करने वालों पर छापेमारी

  • दुकानदारों को जुर्माना एवं चेतावनी देकर की गई कार्रवाई
  • सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे लोगों को दी गई चेतावनी
    गाजियाबाद।
    जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर विभिन्न विभागों से अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा तंबाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों पर कविनगर मार्केट पर तंबाकू और पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। कानून का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला गया, साथ ही चेतावनी दी गई कि उनके द्वारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके साथ ही टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे लोगों को चेतावनी भी दी गई। कोविड-19 के नोडल डॉ. राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 के अंतर्गत तंबाकू विक्रेताओं, खुले में सिगरेट पीने वालों पर, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने एवं कोटपा की धारा-6 के अंतर्गत बोर्ड न लगाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, धारा-5 के अनुसार तंबाकू उत्पाद सिगरेट आदि के विज्ञापन पर प्रतिबंध है एवं धारा-6 के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध है। सचल दल की टीम में डॉ. राकेश यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, स्टेट कोआर्डिनेटर यूपी वीएचआई सुरजीत सिंह, जनपद सलाहकार डॉ. आशुतोष गौतम, चौकी इंचार्ज कविनगर व अन्य अधिकारियों द्वारा सहयोग दिया गया।

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