उत्तर प्रदेशगाजियाबाद

क्रासिंग रिपब्लिक में मिट्टी धंसने से कार क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर जीडीए वीसी ने लिया संज्ञान, निर्माणकर्ता के खिलाफ एफआईआर के दिए निर्देश

  • जिन आवंटियों को टॉवर एप्पल 7 में दिया कब्जा उन्हें करना होगा फ्लैट खाली

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने क्रासिंग रिपब्लिक में देररात्रि में भारी वर्षा होने के कारण एनएच 24 से साहबेरी की तरफ जाने वाला नाला ओवर फलो होने से नाले का पानी अंसल सुशांत एक्वापोलिस इंटीग्रेटिड टाउनशिप के अंदर आने के कारण ग्रुप हाउससिंग भूखंड पर निर्मित एप्पल टावर के बेसमेंट में लगभग 25-25 फिट के एरिया में 15 फिट की गहराई में मिट्टी धंस जाने से 15 फिट गहरा गड्ढा हो गया,जिससे वहां खड़ी गाड़ियां गड्ढे में चली जाने की घटना संज्ञान में आते ही अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियां के साथ मौके का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टावर एप्पल 7 के बेसमेंट साईड खुला हुआ है, एवं मिट्टी कटाव को रोकने हेतु रिटेरिंग वाल का विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशत किया गया कि एनएच 24 साहबेरी मुख्य नाले से सीवर लाइन से अंसल सुशांत एक्वापोलिस इंटीग्रेटिड टाउनशिप में आने वाले पानी को तत्काल बंद कराया जाए। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने ये भी निर्देशित किया गया कि एनएच 24 साहबेरी मुख्य नालों की सफाई कराने के लिए संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए, विकासकर्ता/निर्माणकर्ता के द्वारा बिना संपूर्ति प्रमाण प्राप्त किए टावर एप्पल 7 के आवंटियों को कब्जा दिए जाने से कारण विधिक कार्यवाही करते हुए विकासकर्ता/निर्माणकर्ता के विरूद्ध एफआईआर व अन्य कार्यवाही तत्काल की जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत एप्पल 7 के उन आवंटियों को, जिनके द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवास किया जा रहा है, फ्लैट खाली करने का अनुरोध किए जाने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय ने ये भी निर्देश दिए कि मिटटी धंसने के कारण बने गड्ढे में मिटटी भराव का कार्य तत्काल कराया जाए। अंसल सुशांत एक्वापोलिस इंटीग्रेटिड टाउनशिप का तलपट मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था, जिसके अंतर्गत टाउनशिप विकसित की जानी थीं,परंतु विकासकर्ता द्वारा वर्तमान समय तक अवस्थापना सुविधाओं यथा एसटीपी, सडक, जलापूर्ति, सीवर लाइन, ड्रेनेज आदि विकास कार्य नहीं किया गया है। अवस्थापना सुविधाओं के विकसित न करने के लिए सम्पूर्ण देयता प्राधिकरण कोष में जमा करायी गई है। अवस्थापना सुविधाओं के विकसित न किए जाने एवं प्राधिकरण की देयता जमा न कराये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता के विरूद्ध थाना क्रासिंग रिपब्लिक में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर संख्या 0065/2025 दिनांक 5 मार्च 2025 को दर्ज करायी गई है। वर्तमान मे स्थल पर प्राधिकरण टीम द्वारा सीवर को रिपेयर करा दिया गया है व मिट्टी भराई का कार्य कराया जा रहा है।

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