उत्तर प्रदेशगाजियाबाद

दिव्यांगजन सशक्तीकरण को लेकर विकास खण्ड स्तर पर एक अगस्त तक लगाए जाएंगे शिविर

  • दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूआईडी कार्ड किए जाएंगे प्रदान
  • मंगलवार को लोनी में आयोजित किया गया शिविर
  • रजापुर ब्लॉक में बुधवार को, भोजपुर में 31 जुलाई व मुरादनगर में एक अगस्त को लगेगा शिविर
    गाजियाबाद। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि अध्यक्ष, उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति की अध्यक्षता में 30.04.2025 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन एवं उनके पुनर्वासन के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1 के पत्र एवं निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के अनुक्रम में जनपद स्तरीय समन्वय समिति में आप सम्मानित सदस्य हैं। उक्त जनपद स्तरीय समन्वय समिति का दायित्व होगा कि दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन हेतु विकास खण्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाये, चिन्हित दिव्यांग बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों में प्रवेश एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में विकास खण्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाना निर्धारित है। इसी क्रम में विकास खण्ड परिसर लोनी में 29.07.2025 यानी आज मंगलवार को शिविर आयोजित किया गया। विकास खण्ड परिसर रजापुर में 30.07.2025, विकास खण्ड परिसर भोजपुर में 31.07.2025 व विकास खण्ड परिसर मुरादनगर में 01.08.2025 को प्रात: 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक होगा।
    उक्त के साथ ही दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं हेतु चिन्हित किया जाये। जिसमें दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग उपकरण योजना के आवश्यक प्रपत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/-यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, फोटो (दिव्यांगता दर्शाते हुए), आय प्रमाण पत्र व यदि अध्ययनत हो तो प्रमाण पत्र। उपकरण प्राप्त किये जाने हेतु आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु 46080 व शहरी क्षेत्र हेतु 56460) गरीबी रेखा के नीचे की हो, (आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान का भी मान्य होगा। साथ ही कृत्रिम हाथ/पैर व सहायक उपकरण दिये जाने हेतु चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्रों को अग्रसारित किया जायेगा। कॉक्लियर इम्प्लांट योजना 00 से 05 वर्ष से कम उम्र के श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए के आवश्यक प्रपत्र- दिव्यांग बच्चे व उनके पिता का आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2025 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रस्तावित कैम्पों में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों की उपस्थिति हेतु अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये कैम्प में उनकी उपस्थिति कराने का कष्ट करें।

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