- शिकायतों के निदान को अधिकारियों को मौके पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
गाजियाबाद। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े इलाको के लोगो (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिये और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने एवं उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु हिंदी भवन लोहिया नगर में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार एवं उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर भी उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा दिव्यांगजनों के साथ विस्तृत वार्तालाप करते हुए उनकी समस्याओं को गहनता से सुना गया एवं उनके निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजनों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह स्वस्थ रहें और उनका और अच्छे से भरण-पोषण हो एवं सशक्त बने। इसके साथ ही समाज के अच्छे नागरिक बनें और समाज में उनका योगदान हो। राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। दिव्यांगजनों का भरण पोषण जो 2017 में केवल 300 होता था, वो अब वर्तमान सरकार में बढ़ाकर 1000 कर दी गई है जिसे आने वाले समय में इस राशि को 1500 करने के लिए प्रस्ताव बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश के प्रत्येक दिव्यांगजन के जीवन में उजाला हो, मुख्यमंत्री की चाहत है कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्त हो मजबूत हो शिक्षा के रूप में आगे बढ़ें जिसके लिए वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन सभी योजनाओं का पात्र लाभार्थियों तक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारी वृृहद अभियान संचालित करें ताकि सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ जनपद के सभी दिव्यांगजनों को सरलता के साथ प्राप्त हो सके। मोबाइल कोर्ट में जनपद में निवासरत समस्त दिव्यांगजन की शिकायतों यथा 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में मुफ्त शिक्षा के विषय में, दिव्यांगजन को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में, दिव्यांगजन को रोजगार/नौकरी में आरक्षण के संबंध में, गरीबी उन्मूलन एवं कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजन को आरक्षण के संबंध में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजन की सुविधाओं एवं अधिकारों के लिए कार्यकारी आदेश एवं अन्य निर्देशों के संबंध में, दिव्यांगता के आधार पर किसी भेदभाव पूर्ण व्यवहार के विरूद्ध, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं आदि के संबंध में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार एवं उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में उपस्थित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुधीर त्यागी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमर जीत सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष राय, एलडीएम हिमांशु शेखर तिवारी, पीओ डूडा संजय कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।