नई दिल्ली। स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी 2022) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, 21 मई को होने वाली नीट पीजी परीक्षा 2022 को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि यह हितों के टकराव जैसा मामला है। इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। परीक्षा टालने से पाठ्यक्रम में देरी होगी और इससे रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी का संकट पैदा हो सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह परीक्षा स्थगित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती है, जिससे उन लाखों उम्मीदवारों को कठिनाई होगी, जिन्होंने पंजीकरण कराया है और इसके लिए तैयारी की है। नीट पीजी परीक्षा 21 मई को ही होगी।
अखिल भारतीय मेडिकल छात्र संघ द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने के लिए बुधवार, चार मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा मेडिकल छात्रों के दो अन्य संगठन भी लगातार नीट पीजी परीक्षा टालने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे।