लॉकडाउन में अब की जाएगी सख्ती, जानिए क्या हैं नए नियम

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गाजियाबाद। लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। हर हाल में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जो लोग लॉकडाउन का हल्के में ले रहे हैं उनकी अब खैर नहीं है। इतना ही नहीं बिना पास के आप सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। प्रशासन ने ई पास जारी करने का निर्णय लिया है। हम आपको बता रहे हैं कि नई गाइडलाइन के तहत मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगी और नगरों के अंदर बिना वजह निकलने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुबह 11 बजे के बाद पूरी तरह से आवागमन बंद हो जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। सड़कों पर निकले और बाहर निकलने का सही कारण नहीं होने पर चालान कर दिया जाएगा। सब्जी, फल, दूध और किराने की दुकानों को छोड़कर अन्य कोई दुकान नहीं खुल सकेगी। ऐसे में आदेश का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति होगी सिर्फ। सब्जियां एवं फल की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी। डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे। प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य रहेगी। सभी राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे। सभी बैंक, बीमा कार्यालय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। अन्य राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे। ई-पास को एसएमएस के माध्यम से दिए गए लिंक से डाउनलोड अथवा प्रिंट कर इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी मान्य होगी। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मी करेंगे। आम जन जरूरी सेवाएं पाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आवेदककर्ता १ंँं३.४स्र.ल्ल्रू.्रल्ल पर मुहैया कराए गए लिंक के माध्यम ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रविधान है। इसके तहत एक संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। आवेदन के बाद प्रशासनिक अधिकारी आॅनलाइन आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत करेंगे। आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। इसकी सूचना आॅनलाइन के जरिये आवेदनकर्ता को दे दिया जाएगा।


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