- जनपद में ग्रेप-3 के नियमों का कड़ाई से कराया जाए पालन: डीएम
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप बनाए रखने एवं ग्रेप-3 के नियमों का जनपद में कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ग्रेप की समीक्षा करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि जनपद में ग्रेप-3 लागू है, इसलिए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं पर भी निर्माण कार्य मानकों के विपरीत खुले में न हो और सड़कों पर निरंतर एंटी स्मॉग गन के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं पर भी निर्माण कार्य होता पाया जाता है तो उनको ग्रेप-3 के नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए जाएं और ग्रेप-3 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं समस्त नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के दृष्टिगत अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबों को चिन्हित किया जाए जो तंदूर में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में कोयले के प्रयोग की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर प्रतिष्ठानों के संचालकों को जागरूक किया जाए कि वह तंदूर में कोयले का इस्तेमाल न करें। यदि प्रतिष्ठान के संचालक इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माने और विधि सम्मत दंडात्मक कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपद में कहीं पर भी बिल्डिंग मटेरियल ले जाने वाले वाहन एनजीटी के नियमों का उल्लंघन न करते पाए जाएं और यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनके चालान काटने की कार्यवाही की जाए ताकि जनपद की वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाई जा सके। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपद में कहीं पर भी ग्रेप-3 के नियमों उल्लंघन न हो। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जीडीए तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।