- सरकारी व प्राइवेट सेक्टरों पर नियम लागू
- नहीं माने आदेश तो हो सकती है जेल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी न कराने का आदेश दिया है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने कहा लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से आॅफिस और आॅफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें जुमार्ना से लेकर जेल तक हो सकती है। इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्त्रां में शाम 7 बजे के बाद काम करती हैं। कॉल सेंटर और होटल इंडस्ट्री में जहां पूरी रात काम होता है। रेस्त्रां भी रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो प्रबंधन उसको रोक नहीं सकता है।