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इंदिरापुरम में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले छह दुकानों पर दो-दो सौ रुपए का जुर्माना

गाजियाबाद। फूड एंड ड्रग विभाग के अलावा सीएमओ आफिस और पुलिस की टीम ने मिलकर इंदिरापुरम में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की। छापामार टीम में सीएमओ आफिस से डा. आशुतोष गौतम शामिल हुए। डा. गौतम ने बताया कि कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में छह दुकानों पर दो-दो सौ रुपए का जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कोविड काल में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन और गंभीर हो जाता है। दरअसल खुली सिगरेट बेचना अधिनियम के तहत अपराध है और खुली सिगरेट बेचने में बार-बार सिगरेट पीने वाले दुकानदार के संपर्क में भी आते हैं। उन्होंने बताया कि सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003धारा 6(क) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। दुकानों को बोर्ड दिखाना चाहिए कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री 18 वर्ष से कम आयु के लिए प्रतिबंधित है। धारा 6(ख) के अंतर्गत शिक्षा संस्थान के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है। डा. आशुतोष गौतम ने बताया फूड एंड ड्रग टीम के साथ मिलकर सीएमओ आफिस की टीम लगातार छापामार कार्रवाई करती रहती है।

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