जीडीए में तीन दिवसीय रेरा का प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

गाजियाबाद। विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में संचालित रेरा, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंन्ट) एक्ट-2016 से सम्बन्धित प्रशिक्षण के तीसरे एवं अंतिम दिन शनिवार को राजेश मेहतानी द्वारा एक्ट के प्राविधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि नियोक्ता द्वारा अपनी योजना के सम्बन्ध में विज्ञापन जारी करते समय रेरा पोर्टल पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण के दौरान राजेश मेहतानी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्येक योजना के लिए अलग से बैंक में खाता खोलकर उस योजना के आवंटियों द्वारा जमा धनराशि को उसी योजना के क्रियान्यवन हेतु राशि खर्च की जाएगी। जिसके लिए प्राधिकरण के चार्टेड एडवोकेट, सम्बन्धित अभियन्त्रण खण्ड एवं वित्त विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदन उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। किसी अन्य योजना में जमा धनराशि को किसी अन्य योजना मे समावेशित नही किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के समय प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता, विशेषकार्याधिकारी, संयुक्त सचिव, समस्त अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, विधि अधिकारी के साथ समस्त लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी भी उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।