
गाजियाबाद। भारत सरकार द्वारा पुन:स्थापित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सम्बंधित सभी विभागों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा वक्फ के बारे में विस्तार से जानकरी दी गई। उन्होंने बताया कि वक्फ शब्द का मतलब है, इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना है। वक्फ की गई संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है और न ही इसे बेचा या किसी को दान किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रणविजय सिंह ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व के 24 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूपों पर जानकरी देते हुए उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिनके पास सरकारी भूमि है, दफा-37 रजिस्टर तथा पोर्टल पर पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों से विभाग की भूमि का मिलान करते हुए प्रारूप 15 पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं।