
नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले से अंतिम मामले में झारखंड की रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि लालू यादव को यदि तीन साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, यदि तीन साल से कम होती है तो उन्हें जमानत मिल सकती है।
घर से पूजा-पाठ के बाद लालू प्रसाद यादव झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे थे। दरअसल मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है जिसके तहत 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी पर सुनवाई की गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव और अन्य 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की।
अदालत के सामने पेश होने के लिए लालू रविवार को ही पटना से रांची के लिए रवाना हो गए थे। रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लालू यादव का स्वागत किया था। लालू प्रसाद को अब तक करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। चारा घोटाले के चार मामलों- देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी गई थी। मामला 1990-92 के बीच का है।