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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सही वक्त आने पर देखेंगे मामला

  • कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई
    नई दिल्ली।
    कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब का मामला विश्व भर में चर्चा का केन्द्र बन गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलजे खोलने के आदेश के साथ ही धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सु्रप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि समय आने पर इस मामले को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी।
    कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ मस्जिद मदारिस और वक्फ इंस्टीट्यूशंस के डॉ. जे हल्ली फेडरेशन ने अपील की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी।
    कोर्ट ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इससे पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।

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