लेटेस्टशहर

कोटपा अधिनियम के तहत सप्ताह में एक दिन अभियान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग

  • वैधानिक चेतावनी के बिना तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
  • स्कूल- कालेजों में किया जाएगा जागरूकता परक कार्यक्रमों का आयोजन
    गाजियाबाद।
    तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एसीएमओ डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड ड्रग सेफ्टी, सेल्स टैक्स, श्रम विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग मिलकर अभियान चलाएंगे। उन्होंने कोविड के चलते अन्य नियमित गतिविधियों की ही तरह यह अभियान भी शिथिल पड़ गया था लेकिन जल्द ही मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल से निवेदन कर सभी संबंधित विभागों के सामंजस्य से सप्ताह में एक दिन विशेष अभियान के लिए निश्चित कराया जाएगा, ताकि वैधानिक चेतावनी के बिना तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के साथ ही आयातित सिगरेट, खुली सिगरेट और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
    डा. राकेश गुप्ता ने बताया तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ आने वाले दिनों में स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर तंबाकू के प्रयोग से होने वाली समस्याओं के बारे में छात्रों को जागरूक करेगा। उन्होंने कहा तंबाकू उत्पादों का अंधाधुंध इस्तेमाल कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। इससे बचाव के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। सरकार की ओर से इस संबंध में समय-समय पर गाइडलाइन जारी की जाती हैं। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से भी जनपद में लगातार इस संबंध में जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में तैनात डा. आशुतोष गौतम ने बताया अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जाता है। खासकर स्कूलों कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाती है। अभियान के दौरान यह भी देखा जाता है कि 18 साल से कम आयु के युवाओं को तंबाकू उत्पाद न बेचे जा रहे हों, इस संबंध में हर दुकानदार को नोटिस लिखकर रखना भी जरूरी होता है और ऐसा न करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाइ की जाती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button