- न्यायलय के 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश का पालन करायें शिक्षाधिकारी एवं जिला प्रशासन: जीपीए
गाजियाबाद। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह को ज्ञापन सौपते हुये अपील की की जिले के शिक्षाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्य्म से न्यायलय द्वारा 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश को जिले के सभी निजी स्कूलों में लागू कराया जाए, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन के माध्य्म अवगत कराते हुये बताया कि 6 जनवरी को इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवम जस्टिस जे. जे मुनीर की डिवीजन बेंच द्वारा प्रदेश के स्कूलों को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस वापसी का आदेश पारित किया था इस महत्वपूर्ण आदेश को लागू कराने के लिये जीपीए ने 24जनवरी को पत्रांक संख्या जीपीए /1265 के माध्य्म से जिलाधिकारी से अपील की गई थी लेकिन पत्र देने के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नही आये हैं इसलिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आपसे निवेदन करती है कि अभिभावकों के हित में न्यायालय द्वारा दिये गये इस महत्वपूर्ण निर्णय को जिले के शिक्षाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक एवम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्य्म से जिले के निजी स्कूलों में लागू कराया जाए जिससे कि जिले के निजी स्कूलों में पढ़ रहे पेरेंट्स के बच्चों को कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस वापस मिल सके। जीपीए ने उम्मीद जताई है कि नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेकर इसे अतिशीघ्र शिक्षाधिकारियों और जिला प्रशासन के माध्य्म से जिले के सभी बोर्ड के निजी स्कूलों से अभिभावको को 15 प्रतिशत फीस वापसी के लिए निर्देशित कराएंगे। इस मौके पर अनिल सिंह, नरेश कुमार, पवन शर्मा, संजय शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, राजू सैफी व धर्मेंद्र यादव आदि शामिल रहे ।