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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर लें 5 लाख तक नि:शुल्क उपचार की सुविधा

  • कौन-कौन आता है श्रेणी में, पढ़िए पूरी खबर
    गाजियाबाद।
    शासन द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मकारों, श्रमिकों के पंजीयन के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त कार्यालय में व्यापार कर विभाग के अधिकारी के साथ आगामी माहों में अधिकाधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने की रूप रेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकार जैसे धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहे, रिक्षा चालक, घरेलु कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाले कर्मकार, फुटकर फल-फूल व सब्जी विक्रता, चाय-चाट का ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर लाईट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल व साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आॅटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टैंट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तांगा, बैल गाड़ी चालने वाले अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवाद, घरेलू उद्योग मे लगे मजदूर, भड़भूजें (मुर्रा चना भोड़ने वाले), पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी -बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो पीएफ व ईएसआई मजदूर से आवर्त न हो, खेतिहार कर्मकार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाले नट-नटनी, रसोईयां, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर (बीओसीडब्लू) बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं पीएफ में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर, खड्डी पर कार्य करने वाले, सूत, रंगाई, कताई, धुलाई, दरी-कम्बल-जरी-जरदोजी-चिकन का कार्य करने वाले, मीट शॉप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्व-रोजगार करने वाले कर्मकार/श्रमिक असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हों पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं।
    ऐसे सभी श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर दो लाख तक का दुर्घटना बीमा तथा अपने व परिवार के सदस्यो के लिये 5 लाख तक नि:शुल्क/कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह पंजीयन जनपद के जनसुविधा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से एवं स्वयं अपने मोबाईल से भी कर सकते हैं।
    बेहद आसान है पंजीकरण प्रक्रिया
    पंजीकरण की प्रक्रिया, जो नि:शुल्क है। सर्वप्रथम ई-श्रम पोर्टल पर अपना मोबाईल नम्बर भरते ही उन्हें एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको भरने के उपरान्त अगला पेज पंजीयन का खुलेगा। उस पर अपना नाम, आधार नम्बर, बैंक एकाउन्ट नम्बर जो उनके आधार से लिंक हो, भरना होगा। इसको भरकर जैसे ही सबमिट करेंगे, स्वत: ही ई-श्रम कार्ड जनरेट हो जायेगा। यइ ई-श्रम कार्ड सरकार द्वारा इस आशय से बनाया जा रहा है कि सभी श्रमिकों का एक डाटा सरकार के पास जमा हो जाये, जिससे निकट भविष्य में आने वाली महामारियों जैसे कोरोना इत्यादि एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाली महामारियों के मददेनजर सम्बन्धित कर्मकारों/श्रमिकों को लाभ दिलाया जा सके।
    इस अवसर पर सहायक आयुक्त वाणिज्यकर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा व्यापारियों के हितार्थ/कल्याणार्थ व्यापारी दुर्घटना योजना चलाई जा रही है, जिसमें दुर्घटना की स्थिति में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का हितलाभ प्रदान किया जाता है एवं छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीयन नि:शुल्क है। उन्होने यह भी कहा कि वह अपने स्तर से सभी व्यापारी बन्धुओं को प्रेरित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठानों, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक/कर्मकार, जिनका पीएफ न कटता हो, एवं जो आयकरदाता न हो, वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन कराकर श्रम विभाग की योजनओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर शिव नारायण, सहायक श्रमायुक्त गाजियाबाद पीआर अनिल एवं डा. रूपाली श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद, दिनेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, नूरआलम ज्वाइन्ट सेक्रेटरी यूनाईटेड ट्रेड यूनियन कांगे्रस आदि मौजूद रहे।

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