गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को कुशलपूर्वक शांतिपूर्ण संपन्न कराएं जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री 8 जुलाई यानी कल अपरान्ह 3 बजे तक समस्त विकास खण्डों से की जायेगी। उन्होंने बताया कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु नामांकन पत्रों का मूल्य 800 व आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु 400 रुपए निर्धारित है, साथ ही अनारक्षित श्रेणी हेतु जमानत धनराशि पांच हजार रुपए एवं आरक्षित श्रेणी हेतु जमानत धनराशि 2500 रुपए निर्धारित है। सभी श्रेणी के प्रत्याशियों हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम व्यय सीमा दो लाख निर्धारित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 4 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ व हस्ताक्षर /निशानी अंगूठा होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा उसके अनुमोदक का नाम प्रमुख क्षेत्र पंचायत निर्वाचन-2021 हेतु जारी उस क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये प्रारुप-ब में शपथ पत्र के साथ-साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रुप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उसकी छाया प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। नामांकन पत्र के साथ उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन प्रारुप-1 में घोषणा पत्र संलग्न किया जायेगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत धनराशि की मूल रसीद (एक नामांकन पत्र के साथ एवं शेष नामांकन पत्र के साथ छाया प्रति में जमानत धनराशि का चालान) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होगा । मत (वोट) क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचन-2021 में नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं ही डाले जायेगे। किसी भी दशा में किसी सदस्य का वोट उसके प्रतिनिधि द्वारा ग्राह्य /स्वीकार नहीं होगा। किसी सदस्य को मतपत्र दिये जाने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी सदस्य की पहचान के बारे में पूर्ण समाधान करने के उपरान्त सन्तुष्ट होने पर मतपत्र निर्गत करेंगे।एक नजर इधर भी- प्रमुख क्षेत्र पंचायत के मतदान में मतदाताओं को उपलब्ध कराये गये पेन से ही मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3 …., अतएव किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा।- यदि कोई सदस्य (निर्वाचक) निरक्षरता/दृष्टि बाधा/अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रुप में सहायक/साथी के पूर्ण विवरण के साथ निर्वाचन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। निरक्षरता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर करने के ढ़ंग को देखकर निर्णय करेंगे तथा सहायक /साथी के संबंध में अनुमति प्रदान करेंगे। दृष्टि बाधा/अन्य अशक्तता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी उक्त आवेदन पत्र को मुख्य चिकित्साधिकारी को संदर्भित कर उन्हें जांचोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक को सहायक/साथी की अनुमति प्रदान की जायेगी।- निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक/साथी के रुप में यथासम्भव उसके माता, पिता, पुत्र, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जायेगी जिसनें 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। जो सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने, मत को मोड़ने और मतपेटी में डालने में समर्थ हो। सहायक/साथी की अनुमति दिये जाने से पूर्व उससे निर्धारित प्ररुप पर घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि वह उक्त सदस्य की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन मतदान में किसी अन्य सदस्य के साथी के रुप में कार्य नहीं किया है।
मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त
क्षेत्र पंचायत रजापुर के निर्वाचन हेतु सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सदर डी पी सिंह तथा क्षेत्र पंचायत मुरादनगर के सहायक निर्वाचन अधिकारी मोदीनगर के एसडीएम आदित्य प्रजापति एवं विकासखंड भोजपुर में अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ उमाकांत तिवारी तथा लोनी में उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन को संपन्न कराएंगे।