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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत रहीम 21 दिन के लिए जेल से छूटे

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पेरोल पर जेल से रिहा किया गया है। दुष्कर्म व हत्या के मामले में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को पेरोल पर रिहा किए जाने के बाद उसके डेरे से आया गाड़ियों का काफिला अपने साथ ले गया। यहां गौर करने वाली बात है कि राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से ठीक 13 दिन पहले हुई है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं, जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। यह डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। इसका पंजाब के मालवा रीजन की करीब 69 सीटों पर प्रभाव है। गुरमीत राम रहीम की रिहाई के मद्देनजर सुनारिया जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सिरसा डेरा के प्रमुख राम रहीम का 21 दिन की पेरोल का आवेदन हरियाणा जेल विभाग पहले ही मंजूर कर चुका था। रोहतक के कमिश्नर के दस्तखत के बाद उसे जेल से बाहर लाया गया।
राम रहीम को पेरोल की जानकारी सिरसा डेरे को मिलते ही वहां से 10 गाड़ियों का एक काफिला राम रहीम को लेने रोहतक की सुनारिया जेल के लिए रवाना हुआ। इसमें राम रहीम की मां नसीब कौर समेत कई सेवादार शामिल थे। डेरे में श्रद्धालु भी खुशियां मनाने लगे हैं। राम रहीम दो साध्वियों से दुष्कर्म और दो हत्याओं के मामले में सुनारिया जेल रोहतक में सजा काट रहा है।
राम रहीम को पेरोल मिलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सभी समाज को पता है कि पेरोल का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यह संयोग भर है और इसकी जानकारी सभी के पास है। कोई भी कैदी जेल में तीन साल पूरे होने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन रोल देखता है कि इससे कोई कानून व्यवस्था प्रभावित तो नहीं हो रही। आवेदन के बाद उसका निरीक्षण करके फैसला लिया जाता है। पहले भी कोर्ट के बहुत से फैसले इस पर आ चुके हैं।
हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दो दिन पहले बयान दिया था कि पेरोल लेना हर कैदी का अधिकार है। इसके बाद राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिल गई। वह 21 दिन पुलिस की निगरानी में रहेगा।

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