- ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता
- ईडी के मामले में मिली थी सशर्त जमानत, न सचिवालय जाएंगे और न ही किसी फाइल पर करेंगे दस्खत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताते चलें कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का फैसला दिया। वहीं दूसरे जज उज्जवल भुइयां ने भी इस फैसले से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मुकदमे में समय लगेगा, लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।
अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मुकदमे में सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख के दो मुचलके भरने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान केस से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।