गाजियाबाद
ओल्ड आर्यनगर की पुरानी फैक्ट्री में अवैध प्लाटिंग हेतु कच्ची सड़क बनाने के कार्य पर प्राधिकरण का एक्शन

- काम रोको नोटिस दिये जाने के बाद भी किया जा रहा था कार्य की गयी सीलिंग की कार्यवाही
गाजियाबाद। जीडीए दिये गये सख्त निर्देशों के क्रम में 29.08.2025 को प्रभारी प्रवर्तन जोन-04 के नेतृत्व में श्री विरेन्द्र राज सिंघवी (भू-स्वामी), डायरेक्टर एवं श्री बृज किशोर गोयल-विकासकर्ता, स्मिता कन्डक्टर्स फैक्ट्री ओल्ड आर्यनगर, गाजियाबाद द्वारा ग्राम-महमासराय उर्फ-कोट, गाजियाबाद के खसरा सं0-87, 88, 92, 93, 94, 95, 104 व 105 पर स्मिता कन्डक्टर्स फैक्ट्री ओल्ड आर्यनगर नाम की पुरानी फैक्ट्री के निर्माण को तोड़कर खाली हुई लगभग 28000 वर्गगज भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु कच्ची सड़क बनाने का कार्य व स्थल पर पुरानी टूटी बिल्डिंग का मलवा (ईट आदि) ट्राली, ट्रेक्टर से बाहर ले जाया जा रहा था तथा जे0सी0बी0 की सहायता से शेष बची बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, जिसकी स्थल पर कोई स्वीकृति नही दिखाई गयी, जिस पर तत्कालीन अवर अभियन्ता की प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद सं0-2025/0004434 दिनांक 20.08.2025 योजित करते हुए कारण बताओं नोटिस तथा कार्य रोको नोटिस दिनांक 20.08.2025 प्रेषित किया गया था। किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा बिना प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किये तथा ले-आउट स्वीकृत कराये चोरी-छिपे स्थल पर कार्य किया जा रहा है। इसलिए निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निर्माण को सील बन्द किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा भारी विरोध प्रकट किया गया, लेकिन पुलिस व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की प्रभावी कार्यवाही के द्वारा नियन्त्रित करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गई। उपरोक्त अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण के विरूद्ध सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं प्रवर्तन जोन-4 के समस्त स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। आगामी माह में भी ध्वस्तीकरण/सील की कार्यवाही किये जाने का अभियान जारी रहेगा।



