सुप्रीम कोर्ट ने कहा-दिल्ली-नोएडा रास्ता खुलवाए केन्द्र व पुलिसनई दिल्ली। नए तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डरों पर धरना दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर केन्द्र सरकार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। नोएडा निवासी एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही कहा कि नोएडा-दिल्ली के बीच की सड़क को खाली कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत न हो। बता दें कि किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इसके चलते लोगों को दिल्ली आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोनिका अग्रवाल की याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। मोनिका ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाते हुए कहा कि नोएडा से दिल्ली तक आने जाने में जहां पहले 20 मिनट लगते थे वहीं अब रास्ता बंद होने के कारण दो घंटे तक लग जाते हैं। मोनिका ने कहा कि वे कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, ऐसे में नोएडा से दिल्ली जाने में बड़ी कठिनाई होती है। उधर, किसानों का कहना है कि रास्ता तो पुलिस ने रोक रखा है, हमने कोई रास्ता नहीं रोक रखा है। दिल्ली पुलिस ने ही सड़क पर कील गाड़ रखी हैं। वे तो चाहते हैं कि आम आदमी को आने जाने में कोई दिक्कत न हो।