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मेरठ रोड के भू-गर्भ जल को लेकर डीएम ने ली बैठक

  • मस्कट कंपनी को रिकवरी नोटिस जारी करने के निर्देश
    गाजियाबाद।
    जनपद में भू-गर्भ जल को बचाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के लिए भू-गर्भ जल बचाना बहुत जरूरी है। अत: सभी अधिकारियों को इस दिशा में कार्ययोजना बनाकर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी ताकि भू-गर्भ जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लि मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराये जाने के लिए अपर जिलाधिकारी (नगर) के पूर्व आदेश द्वारा प्रक्रिया में क्रोमियम का प्रयोग करने वाले उद्योगों को कुल व्यय में भागीदारी तय की गयी थी, जिसमें मैसर्स श्रीरामपिस्टन एंड रिंग्स गाजियाबाद 59 प्रतिशत, मैसर्स मस्कट इंडिया टूल्स एंड फोर्जिग प्रा.लि. गाजियाबाद 37 प्रतिशत, मैसर्स कथूरिया ब्रादर्स (लेदर सेक्शन) गाजियाबाद 3 प्रतिशत एवं मैसर्स मार्शल साइकिल गाजियाबाद एक प्रतिशत की भागीदारी रही। बैठक में प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स द्वारा प्रस्तुत रेमीडियेशन प्रस्तावानुसार एक्सट्रेशनबोरवैल की स्थापना कर पम्प एंड ट्रीट प्रक्रिया सेरेमीडियेशन प्रक्रिया को प्रारम्भ किया था तथा वर्तमान में भी उनके द्वारा पम्प एवं ट्रीट मैथड एवं बायोरेमीडिऐशन के माध्यम से ग्राउंड वाटर रेमीडिऐशन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त रेमीडिऐशन कार्य के लिए श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स द्वारा लगभग 26 करोड़ का व्यय किया गया है। श्रीरामपिरटन द्वारा किये गये व्यय के अनुसार उद्योगों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान के सापेक्ष वर्तमान में मस्कट इंडिया टूल्स द्वारा लगभग 10 करोड़ दिये जाने थे लेकिन इनके द्वारा अब तक अपने द्वारा दिये जाने वाले अंशदान का भुगतान नहीं किया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मस्कट इंडिया टूल्स द्वारा व्यय किये जाने वाले अंशदान की प्राप्ति के लिए रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में क्षेत्र में भूगर्भ जल में प्रदूषण की समस्या के प्रभावी निराकरण के लिए जिलाधिकारी द्वारा श्रीरामपिस्टन को वर्तमान में संचालित किये जा रहे पम्प एण्ड ट्रीट एवं बायोरेमीडिऐशन व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिये गए। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा को प्रकरण में सम्बन्धित समस्त भूखण्डों को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही करते समय भूखण्डों पर निर्धारित पर्यावरणीय व्यय के सम्बन्ध मे शर्त अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता जलकल विभाग, नगर निगम, श्री राम पिस्टन आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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