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केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ व्हाटसएप पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ व्हाटसएप कोर्ट पहुंचा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले मैसेजिंग एप व्हाट्सएप का कहना है कि केन्द्र सरकार के नियमों से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। दरअसल तीन माह पहले केन्द्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। उसको अब लागू किया जाना था लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वॉट्सएप के प्रवक्ता ने बताया कि मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए यह वॉट्सऐप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जिससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बचेगा। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को खत्म हो गई। वॉट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक नहीं बताया कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है। इस बीच वॉट्सऐप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक का जवाब आया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि वह आईटी के नियमों का पालन करेगी। साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। आईटी के नियमों के मुताबिक आॅपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है।

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