परिवहन विभाग ने विशेष अभियान के तहत दो दिन में 33 वाहन किए जब्त, 49 का किया चालान

गाजियाबाद। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रदेश में अनधिकृत रूप से चल रही टूरिस्ट बसें जो अनुमन्य मार्गों पर संचालित होने के साथ परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं एवं निजी वाहन जो व्यावसायिक परिवहन के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं तथा निजी बस तथा मिनी बस टैक्सी / टैम्पो आदि जो अवैध रूप से संचालित कर यात्रियों को 100 किमी. या उससे अधिक यात्रा करा रही हैं, के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा एक प्रभावी अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया। एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन विभाग, गाजियाबाद द्वारा 15 व 16 मई 2025 तक दो दिनों में अनाधिकृत रूप से संचालित 49 यात्री वाहनों का चालान किया गया तथा 33 वाहनों को जब्त करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में 5.25 लाख का जुर्माना आरोपित किया गया, यह कार्यवाही जनपद के प्रमुख मार्गों पर केंद्रित थी। इस अभियान का लक्ष्य अनाधिकृत बसों, बिना परमिट संचालित बसों और ओवरलोड बसों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही करना है। ऐसे वाहनों के द्वारा यदि नियमित उल्लंघन किया जाता है, तो परमिट निलम्बन / निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी।