नई दिल्ली। कोरोना मरीजों के लिए आॅक्सीजन की किल्लत के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज के लिए आॅक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। देशभर में सुचारू रूप से आॅक्सीजन सप्लाई हो इसलिए गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से छूट मिली इंडस्ट्री को ही आॅक्सीजन की सप्लाई होगी। आदेश के मुताबिक औद्योगिक जरूरत के लिए आॅक्सीजन सप्लाई नहीं की जा सकती है। सिर्फ 9 श्रेणियों को छोड़कर आॅक्सीजन सप्लाई करने वाले, आॅक्सीजन का निर्माण करने वाले प्लांट और आॅक्सीजन की आवाजाही करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। बता दें कि देशभर के अस्पताल आॅक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली में हालात और भी ज्यादा खबरा हैं। आॅक्सीजन की सप्लाई को लेकर अब तक कई अस्पताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की आॅक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मैक्स अस्पताल में आॅक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आॅक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है।