गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा रुंगटा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिन्हा के संयोजन में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत् का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय प्रांगण, जनपद के समस्त बाह्रय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में इसका आयोजन होगा। लोक अदालत में वादकारी तथा अधिवक्ता कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, समस्त निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया सुखाधिकार व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), बैंक के प्रीलिटिगेशन विवाद व अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। अधिवक्ता एवं वादकारी अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराकर लाभ उठा सकते है। जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धि समस्त गाइड लाइन्स का अक्षरस: पालन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोेक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा।