- अधिकतम 10 हजार, आठ सौ रुपए प्रतिदिन वसूल सकेंगे कोविड अस्पताल
हापुड़। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. रेखा शर्मा ने बताया अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से निजी कोविड चिकित्सालयों के लिए रेट निर्धारण वाला शासनादेश भेजा गया है। शासनादेश के मुताबिक हापुड़ जनपद के नगरों को ह्लसीह्व श्रेणी के शहरों में रखा गया है। यहां गाजियाबाद जैसे ह्लएह्व श्रेणी के जनपदों के मुकाबले 60 फीसदी शुल्क ही निजी कोविड अस्पताल वसूल कर सकेंगे।
सीएमओ डा. रेखा शर्मा ने बताया शासनादेश के मुताबिक सी श्रेणी के जनपदों में एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल कोविड मरीजों को सपोर्टिव केयर और आॅक्सीजन और सहयोगी सुविधा के साथ आईसोलेशन बेड उपलब्ध कराने के लिए एक दिन अधिकतम छह हजार रुपए वसूल पाएंगे। आईसीयू बेड के लिए अधिकतम नौ हजार रुपए प्रतिदिन और वेंटिलेटर सुविधा के साथ आईसीयू बेड के लिए अधिकतम 10 हजार, 800 रुपए प्रतिदिन वसूल सकेंगे। एनएबीएच से गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल आॅक्सीजन और सहयोगी सुविधा के साथ आईसोलेशन बेड के लिए अधिकतम 4800, आईसीयू बेड के लिए 7800 और वेंटिलेटर सुविधा के साथ आईसीयू बेड के लिए अधिकतम नौ हजार रुपए प्रतिदिन वसूल सकेंगे।