गाजियाबाद। दस जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सदर तहसील में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन तहसीलदसा विजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। शिविर का संचालन कर रहे प्रीति चौधरी, प्राविधिक स्वयंसेवक शहजाद अली, पिंकी ने बताया कि 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में तहसील में आए वादकारी एवं जनता को अवगत कराया तथा संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्य बताए गए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं। इस कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से शिविर में उपस्थित लोगों को विधिक साक्षरता शिविर की जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर में परामर्शदाता बी गिरी ने बैंक की विभिन्न जमा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण योजनाओं तथा भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रीति चौधरी ने प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान तथा ला मिनिस्ट्री एवं आईटी मिनिस्ट्री के संयुक्त रूप से संचालित टेली ला प्रोजेक्ट आदि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर में शहजाद अली ने निशुल्क वकील मध्यस्था केंद्र लोक अदालत आदि के संबंध में जागरूक किया। श्रम विभाग के कर्मचारी रोहित ने उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया तथा महिला सशक्तिकरण एवं महिला स्वयं सहायता समूह योजना की जानकारी उपलब्ध कराई।
शिविर में उपस्थित स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र डासना से चिकित्सा अधिकारी ने आयुष्मान योजना की जानकारी व कोविड-19 का कड़ाई से पालन, कोविड-19 से बचाव की जानकारी उपलब्ध कराई। इस मौके पर लेखपाल वैशाली गोयल ने तहसील सदर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी।