लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा की योगी सरकार कोरोना संकमण से निपटने के हर दावे कर रही है लेकिन दावे और हकीकत में बहुत अंतर होता है। एक तरफ जहां योगी सरकार बयान जारी कर कहती है कि यूपी लॉकडाउन नहीं लगेगा वहीं कोरोना संक्रमण की भयावाह होती स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट को आगे आना पड़ा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की तर्ज पर यूपी इन पांच शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर व प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। अदालत ने अपने इस सख्त आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत ने कहा है कि हर हाल में सरकार को इन पांच जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा।