नई दिल्ली। फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया, साथ ही अजरू को बरी कर दिया गया है। कोर्ट में सजा पर 26 मार्च को बहस होगी। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता एदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान, पीएल गोयल ने बचाव में विभिन्न पक्ष रखे। 26 मार्च को इस मामले को पूरे पांच माह हो जाएंगे। हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी। बता दें कि बीकॉम की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर-2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौशीफ, नूंह निवासी रेयान और अजरू पर है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था। यह मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच को आरोपित से पूछताछ में पता चला कि हाल में रिलीज हुई मिर्जापुर-2 वेबसीरीज देखकर वह बेहद प्रभावित हुआ। इस वेबसीरीज का खलनायक मुन्ना अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर देता है। आरोपित ने बताया है कि निकिता को लेकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह वेबसीरीज देखने के बाद उसने ठान लिया कि अब या तो निकिता उसके साथ रहेगी या वह उसकी हत्या कर देगा। इसके बाद ही उसने वारदात को अंजाम दिया।
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