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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ दिए सीबीआई जांच के आदेश

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के एंटीलिया आवास के बाहर विस्फोटक से भरी स्कार्पियो गाड़ी मिलने को मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब बांम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्टÑ के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश कर दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहली रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मांगी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश देते समय कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं, इसलिए जांच होनी ही चाहिए। डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देनी होगी। इस मामले में शक के दायरे में आये मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे से मुंबई के बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को परमबीर सिंह ने आठ पन्नों में लिखे गए एक पत्र में दावा किया था कि गृहमंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करें। परमबीर सिंह के पत्र के अनुसार गृहमंत्री ने वाझे से कहा था कि मुंबई में 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान हैं अगर प्रत्येक बार और रेस्टोरेंट से दो से तीन लाख रुपये वसूले जायें तो एक माह में 40 से 50 करोड़ रुपये तक की वसूली की जा सकता है इसके अलावा शेष बची राशि अन्य स्रोतों से वसूली जा सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जरूरत है।

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