गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार जनपद में कोरोना के संक्रमित व्यक्ति कम मिलने पर कतिप्य प्रतिबंधों के साथ व्यापार एवं अन्य गतिविधियों को चलाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के द्वारा 21 वीं वाहिनी पीएसी गेस्ट हाउस इंदिरापुरम में आरडब्ल्यूए, आॅटो ट्रांसपोर्ट यूनियन, होटल एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के 5-5 प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण को कम करने एवं इसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट जोन कार्यक्रम संचालित किया है, जिसके निरंतर स्तर पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र में स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम को नगर निगम के सभी 100 वार्डों में लागू कराया है। इस योजना के अंतर्गत नगर निगम के सभी 100 वार्ड को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी वह है जहां कोरोना संक्रमण के केस अधिक हैं, ऐस सभी वार्डों में जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन पॉलिसी का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, इसके तहत कोविड कंट्रोल रूम के माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को प्रतिदिन दिन में तीन बार कॉल करके उनके हालचाल की जानकारी प्राप्त की जा रही है, ऐसे मरीज अपने घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए संबंधित इंसीडेंट कमांडर्स के द्वारा मरीजों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद लेकर संक्रमित मरीजों को अपने घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसे मरीजों के उपचार के लिए उनके घरों पर आरआरटी टीमों को भेजा जा रहा है। अस्पताल में भर्ती होकर अपना उपचार कराने वाले लोगों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सक को रखा गया है, जो प्रतिदिन मरीज के स्वास्थ्य उसके उपचार इत्यादि की जानकारी ले रहे हैं। इस योजना की दूसरी कैटेगरी वह है जहां कोरोना संक्रमण के केस लगातार कम हो रहे हैं अथवा नगण्य हैं। ऐसे सभी वार्डों में जिला प्रशासन द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेंटमेंट पॉलिसी लागू कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वह निगरानी समितियों, एओए, आरडब्ल्यूए, स्थानीय पार्षदों के माध्यम से स्थानीय लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में समझाया जा रहा है, जैसे 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने दोनों हाथों को साबुन से समय-समय पर धोते रहें, समूह में इकट्ठा न हो, अपने घरों पर ही रहें एवं आवश्यकता होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें,अपने मुंह पर घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं इत्यादि का पालन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नई नीति के तहत छोटे कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, जैसे सोसायटी, अपार्टमेंट्स इत्यादि इसके लिए जिलाधिकारी ने वहां के ए.ओ.ए,आरडब्ल्यूए व स्थानीय पार्षदों से अपने-अपने वार्ड, क्षेत्रों, सोसाइटी, अपार्टमेंट्स में स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट योजना को लागू करने का आग्रह किया है, वहां स्वैच्छिक सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने की बात भी कही है। इसी क्रम में यूनाइटेड फोरम आॅफ ट्रांस हिंडन एसोसिएशन के संयोजक जय दीक्षित ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जनहित में उठाया गया यह कदम सराहनीय एवं जनकल्याणकारी है, इस दिशा में यूनाइटेड फोरम आॅफ ट्रांस हिंडन एसोसिएशन की पूरी टीम सदैव जिला प्रशासन के साथ चलने के लिए कटिबद्ध है । इसी प्रकार आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अजय कौशिक, आरडब्लूए ज्ञान खंड के 3 के अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने भी जिला प्रशासन के इस फैसले की सराहना की है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लागू स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम के लागू होने के उपरांत जनपद में लगातार कोरोना संक्रमित केसों में कमी देखी जा सकती है। वर्तमान में नगर निगम के सिटी जोन के समस्त 23 वार्डों में मात्र 8 पॉजिटिव केस हैं, इसी प्रकार कवि नगर जोन के समस्त 15 वार्डों में 26 पॉजिटिव केस , मोहन नगर जोन के समस्त 24 वार्डों में 21 पॉजिटिव केस, वसुंधरा जोन के समस्त 22 वार्डों में 727 केस, तथा विजयनगर जोन में समस्त 16 वार्डों में 10 पॉजिटिव केस हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि जनपद में 600 एवं उससे कम केस की संख्या होने पर जनपद में विभिन्न व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। अत: बाजार एवं व्यवसायिक गतिविधियां खुलने पर सभी प्रतिनिधियों के द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित किया जाए ताकि सभी नागरिकों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके।
इन बातों पर ध्याना होगा ध्यान
डीएम अजय शंकर पांडेय ने कहा कि बाजार खुलने पर सभी दुकानदारों के द्वारा अपने-अपने संस्थानों पर नो मास्क-नो डील की योजना लागू करते हुए ग्राहकों को सामान की बिक्री सुनिश्चित की जाए। सभी बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। आॅटो संचालकों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आॅटो संचालक दो सवारी को लेकर आॅटो का संचालन सुनिश्चित करें तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन भी सुनिश्चित करें। आॅटो यूनियन के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कोरोना काल में आॅटो संचालक भुखमरी के कगार पर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस के द्वारा बड़े स्तर पर आटों के चालान किए जा रहे हैं, जिसके कारण आॅटो संचालकों के सम्मुख अपने परिवार भरण पोषण को चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी आश्वस्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा व्यापारिक संस्थानों में कार्य करने वाले कार्मिकों आॅटो संचालकों एवं अन्य वाहन चालकों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा वृहद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि रामशरण इंडो जर्मन अस्पताल को चाइल्ड डेडीकेटेड अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर संतोष मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीआईसीयू तैयार किया जा रहा है, अन्य सभी अस्पतालों में 10-10 बेड का पीआईसीयू तैयार करने की कार्यवाही अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में सभी उपस्थित आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों आॅटो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा व्यवसाय गतिविधियां खोलने पर स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम को अपने-अपने क्षेत्र में लागू करने की सहमति प्रदान की गई है, ताकि जनपद के सभी नागरिक कोरोना संक्रमण से सुरक्षित बने रहें। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक नगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।