मास्क न पहने पर बिहार में 50, दिल्ली में दो हजार, मेट्रो में 250, इंदौर में 200 व झारखंड में 500 का जुर्माना-11 माह में मुंबई नगर निगम वसूल चुका 40 करोड़ रुपएनई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश में 24 घंटे के भीतर 53 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं व 251 लोगों की मौत हो गई है। 18 राज्यों में पाए गए कोरोना वायरस के नए डबल म्यूटेंट वैरिएंट ने संक्रमण को लेकर और चिंता बढ़ा दी। स्थिति को काबू में लाने के लिए राज्यों ने रात्री कर्फ्यू, लॉकडाउन और धारा-144 जैसे कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और लोगों को इसे लेकर जागरुक किया जा रहा है। जागरुकता के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और लापरवाही बने हुए हैं। मास्क भी लोग नहीं लगा रहे हैं, यदि लगाते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए, उसे मुंह से नीचे लटकाकर रखते हैं। लापरवाह बने लोगों से अब राज्य सरकार सख्ती से पेश आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है। मेट्रो में मास्क न पहनने या कोरोना संबंधी नियमों का पालन न करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बिहर में बीचे 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए। यहां एक्टिव केस की संख्या 726 हो गई है। इस बीच गृह विभाग ने संक्रमण से बचाव की गाइलाइन के सख्ती से पालन का आदेश जारी किया है। राजधानी पटना में बिना मास्क घूमने पर 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। कर्नाटक में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार ने बुधवार को ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्र में फेस मास्क नहीं पहनने पर 250 रुपये के जुर्माने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसारए 200 से अधिक लोगों को बंद स्थानों में शादियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं खुले स्थानों में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब भी कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान है। स्कूल-कॉलेजों को 31मार्च तक बंद कर दिया गया और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं। राज्य में मास्क न पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में 18 मार्च से सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यहां कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 500 रुपये का जुर्मार्ना वसूला जा रहा है। मुंबई नगर निगम ने अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2021 तक कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन न करने वाले व मास्क न पहनने वाले 20 लाख लोगों से 40 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।