कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शासन ने दिए पाबंदियां कड़ी करने के निर्देश
हापुड़ के डीएम व सीएमओ ने कहा-कड़ाई से होगा निर्देशों का पालन
हापुड़ कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शासन ने पाबंदियां कड़ी करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने शासनादेश की पुष्टि करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. रेखा शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग पैनिक से बचें और घरों में ही रहने का प्रयास करें। जब तक बहुत आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लक्षण विहीन और हल्के लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए होम आइसोलेशन बेहतर विकल्प है। टेलीफोन से चिकित्सक के संपर्क में रहें। सीएमओ ने कहा कि एक-दूसरे से अलग रहकर ही कोरोना वायरस के प्रकोप को कम किया जा सकता है। कहीं जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (सारी) और इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस (आईएलआई) के लक्षण वाले व्यक्ति अपना कोविड टेस्ट कराने के साथ ही खुद को आइसोलेट कर लें, ताकि उनके संपर्क में आने से उनके अजीज बीमार न हों। शासनादेश में एक ही स्थान पर समूह में पॉजिटिव मामले सामने आने पर तत्काल उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी बाकायदा मुनादी कराई जाए ताकि लोगों को कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी हो सके। ज्यादा संख्या में पॉजिटिव होने और उसमें लगातार बढ़ोतरी होने की दशा में पूरे शहर, कस्बे या जनपद को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे शहर या जनपद में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति होगी और लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति का समय भी दिया जाएगा। सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए शादी समारोह में केवल 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दिए जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि शासनादेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीकाकरण के लिए व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पिछले वर्ष लागू किए गए ट्रिपल टी फार्मेूले में टीकाकरण के लिए एक टी और जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया शासनादेश के मुताबिक जनपद में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की रणनीति पर काम किया जा रहा है। होम आइसोलेशन के लिए बनाये गये नियमों से संतुष्ट व्यक्ति को होम आईसोलेशन की अनुमति दी जा रही है और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम से टेलीफोन पर संपर्क करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गृह भ्रमण भी कर रही हैं। उच्च जोखिम वाले मामलों में विशिष्ट निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।