नई दिल्ली। आखिरकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जमानत मिल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। अब लालू यादव जेल से बाहर रह सकेंगे लेकिन व न तो देश छोड़कर कहीं जा सकते हैं और न ही घर का पता व मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। एक लाख के निजी मुचलके का बांड भी लालू प्रसाद यादव को भरना होगा। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ की दलीलें खारिज कर दीं। इससे पहले लालू की जमानत पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई।