नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में पांच वर्ष की सजा एवं 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जमानत नहीं मिलने तक लालू यादव जेल में रही रहेंगे। यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है। बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है। वहीं बाकी दोषियों को भी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।
राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों में पहले ही 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। चाईबासा कोषागार से पहला मामला था जिसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई। यह मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था। वहीं दूसरा मामला देवघर कोषागार से था जिसमें उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी और यह मामला 79 लाख रुपये की अवैध निकासी का था। तीसरा मामला (33.13 लाख की अवैध निकासी) फिर चाईबासा कोषागार का ही था जिसमें उन्हें पांच साल की सजा हुई थी। फिर दुमका कोषागार (3.13 करोड़ की निकासी) के मामले में सात साल की सजा लालू को सुनाई गई थी।