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लखीमपुर खीरी मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

  • पूछा-हत्यारोपी को गिरफ्तार न कर क्या दिखाना या संदेश देना चाहती है सरकार
  • डीजीपी को दिए आदेश, सुबूतों ने हो छेड़छाड, रखी जाए विशेष निगाह
    नई दिल्ली।
    लखीपुर खीरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब तक आरोपी को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। क्या सभी मामलों में ऐसा होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अदालत के सवालों का जवाब देते हुए यूपी सरकार के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आरोपी को पेश होने के लिए सम्मन भेजा गया था, यदि वह पेश नहीं होता है तो सख्त कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
    बता दें कि लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यूपी सरकार इस पूरे प्रकरण की स्टेटस शुक्रवार को दे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें बेंच ने यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि यूपी सरकार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। ऐसे करके वह क्या दिखाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने यूपी के डीजीपी को निर्देश जारी किए कि सुबूतों से छेड़छाड़ न होने पाए।

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