गाजियाबाद। 11 सितंबर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अपर जनपद न्यायाधीश एवं लोक अदालत की नोडल अधिकारी रीता सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा रुंगटा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अध्यक्ष/सचिव को 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके लिए जनपद गाजियाबाद में तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। उन्होंने बताया कि जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिन्हा के निर्देशन में 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए प्रत्येक थाना, तहसील, ब्लॉक व अन्य सभी विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन के प्रचार-प्रसार के लिए सूचना प्रेषित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जा सके। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वादकारी दीवानी, फौजदारी के लघु मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, मोटरयान चालान, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार वाद आदि मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। इस संबंध में दोनों अधिकारियों द्वारा जनता से अपील की गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराएं क्योंकि यह पूरी तरह से सुलभ और निशुल्क न्याय पाने का सशक्त अवसर है।