गाजियाबाद। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश के निजी स्कूलों को कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस वापसी के आदेश को जिले के सभी बोर्ड के स्कूलो में लागू कराने के लिये जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि अभिभावकों द्वारा डाली गई जन हित याचिका का सज्ञान लेते हुए 6 जनवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जे. जे मुनीर की डिवीजन बेंच द्वारा प्रदेश के स्कूलों को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस वापसी का आदेश पारित किया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी सहित जिले के जिलाधिकारी से निवदेन किया है कि अभिभावकों के हित में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का स्वत: संज्ञान लेते हुये प्रदेश एवं जिले के निजी स्कूलों में सख्ती से लागू कराते हुये अभिभावकों का राहत दिलाने का कार्य करें। सुनिश्चित किया जाए। जिससे कि प्रदेश के अभिभावकों को कुछ आर्थिक राहत मिल सके। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने उमीद जताई है कि मुख्यमंत्री और जिलों के जिलाधिकारी न्यायालय के फीस वापसी के आदेश का संज्ञान लेकर इसे अतिशीघ्र जिले के सभी बोर्ड में लागू कराते हुये प्रदेश के समस्त स्कूलो को 15 प्रतिशत फीस वापसी के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी करेंगे। इस मौके पर विजय चौबे, पवन शर्मा, जसवीर रावत , नरेश कुमार, धर्मेंद्र यादव, अनिल सिंह, कौशलेंद्र सिंह, पारस चौधरी, राजू सैफी, संदीप शर्मा, नवीन राठौर आदि सदस्य शामिल रहे।