गाजियबाद। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने वैशाली सेक्टर-1 में स्थित सनवैली इंटरनेशनल स्कूल द्वारा साठ से अधिक बच्चों की आॅनलाइन क्लास बंद करने का आरोप लगाया है। जीपीए का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने प्रदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव अराधना शुक्ला द्वारा जारी शासनादेश और जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति द्वारा दिये निर्णय का उल्लंघन किया है। छात्र-छात्राओं की आॅनलाइन क्लास बंद करने, परीक्षा परिणाम नहीं देने और अगली कक्षा में प्रमोट न करने के साथ साथ दो सितंबर 2020 को डीएफआरसी द्वारा फीस रिफंड न करने की शिकायत की समस्या का तत्काल समाधान के लिये नवनियुक्त जिलाधिकारी राकेश सिंह जो कि जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति के अध्य्क्ष भी है को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्य्म से बताया गया कि किस तरह स्कूल द्वारा बार-बार सरकार द्वारा फीस अधिनियम 2018 के अनुसार जिले में गठित जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति के आदेशों की खुल्लेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल का फीस का विवाद लंबे समय से लंबित है। बार-बार लेटर भेजने के बाद भी स्कूल द्वारा बैलेंस शीट जमा न करने पर डीएफआरसी द्वारा 2 सितंबर 2021 को 10 हजार से 13 हजार रुपये प्रति अभिभावक लौटाने का आदेश दिया जा चुका है जो आज लगभग 9 महीने बीत जाने के बाद भी स्कूल द्वारा अभी तक अभिभावकों को नहीं लौटाए गये हैं। उल्टे 60 से भी ज्यादा छात्र-छत्राओं की आॅनलाइन क्लास रोक दी गई है। परीक्षा परिणाम नहीं दिया गया और अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया गया है। इसके समाधान के लिए जीपीए द्वारा जिलाधिकारी सहित, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं माद्यमिक शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज छात्र-छत्राओं की आॅनलाइन क्लास तत्काल प्रभाव से शरू करने, परीक्षा परिणाम जारी कराने और अगली कक्षा में बच्चों को प्रमोट करने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई गई है। जीपीए के उपाध्यक्ष जगदीश बिष्ट ने बताया कि अब समय आ गया है कि जिला प्रशासन, शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति के अध्य्क्ष जिलाधिकारी को फीस अधिनियम 2018 के नियमानुसार स्कूल द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर 5 लाख जुर्माना लगाते हुए एनओसी रद्द करने की संतुति की जाए वहीं सनवैली के प्रवक्ता विजय राज ने बताया कि अगर स्कूल द्वारा बच्चों की आॅनलाइन क्लास शुरू नहीं की गई और परीक्षा परिणाम नहीं दिया गया तो स्कूल पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन-जिला प्रशासन की होगी।