- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए आॅनलाइन कर सकते हैं आवेदन
गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अस्मिता लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गाजियाबाद द्वारा बेरोजगार एवं जूनियर हाई स्कूल पास युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत लागत में पूंजीगत धन राशि पर ब्याज उत्पादान का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियां अपना आवेदन आॅनलाइन मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ,कार्य स्थल का नक्शा आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।