- संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत जिला संचालन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में एसिड अटैक, दहेज हत्या, पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में पीड़िताओं की आर्थिक क्षतिपूर्ति की सहायता राशि अनुमन्य कराए जाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत कुल 133 केसों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें अध्यक्ष व समिति के सदस्यों की सर्व सम्मति से धारा 326-ए एसिड अटैक के दो प्रकरणों में तीन-तीन लाख, 304-बी दहेज हत्या के छह प्रकरणों में पीड़िताओं के नाबालिग आश्रितों तीन-तीन लाख, पोक्सो एक्ट के नौ प्रकरणों में तीन-तीन लाख एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित पोक्सों की धारा 4/6 के एक प्रकरण में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया। इस प्रकरण योजना के अन्तर्गत कुल 18 प्रकरणों में कुल 61 लाख की धनराशि पीड़िताओं व उनके आश्रितों के खाते प्राप्त कर भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही व 12 प्रकरणों को अस्वीकृति प्रदान की गयी एवं 103 प्रकरणों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट लम्बित होने के फलस्वरूप आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में पुलिस विभाग से पुलिस अधीक्षक (अपराध), निदेशक अभियोजन, सहायक अभियोजन अधिकारी, स्वास्थय विभाग से अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय की नोडल अधिकारी, प्रतिनिधि समाज कल्याण अधिकारी, प्रभारी अधिकारी महिला सैल एवं सदस्य सचिव/जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र उपस्थित रहे।